सुरक्षा अलर्ट: मुंबई में 13 सितंबर से ड्रोन, पैराग्लाइडर और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर 30 दिनों का प्रतिबंध

आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
by: आफताब शेख - संवाददाता मुंबई


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मुंबई (९ सितम्बर २०२६ ) - दहशतवादी और राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा संभावित हवाई हमलों और तोड़फोड़ के खतरे को देखते हुए मुंबई पुलिस ने शहर में ड्रोन सहित सभी प्रकार की निजी हवाई उड़ानों पर 30 दिनों के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस उपायुक्त (अभियान) एवं कार्यकारी दंडाधिकारी अकबर पठान द्वारा इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत आधिकारिक आदेश जारी किया गया है।

यह प्रतिबंध 13 सितंबर 2026 की मध्यरात्रि (00:01 बजे) से प्रभावी होकर 12 अक्टूबर 2026 की रात (24:00 बजे) तक पूरे बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में लागू रहेगा।

इन गतिविधियों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध -

आदेश के अनुसार, मुंबई पुलिस आयुक्तालय की सीमा में निम्नलिखित उपकरणों और साधनों के संचालन व उड़ान पर रोक रहेगी:

• ड्रोन (Drones)
• रिमोट कंट्रोल्ड माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट
• पैराग्लाइडर और पैरामोटर्स
• हैंड ग्लाइडर्स
• हॉट एयर बैलून

वीवीआईपी सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा -

पुलिस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि असामाजिक एवं राष्ट्रविरोधी तत्व ड्रोन अथवा माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर वीवीआईपी (VVIPs) को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक जीवन, सरकारी व सार्वजनिक संपत्ति और शहर की कानून-व्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाने की आशंका को ध्यान में रखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है। किसे मिलेगी छूट?

इस प्रतिबंध से केवल दो श्रेणियों को छूट दी गई है: -
1. मुंबई पुलिस द्वारा कानून-व्यवस्था और हवाई निगरानी (Aerial Surveillance) के लिए संचालित गतिविधियां।
2. पुलिस उपायुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई से पूर्व लिखित में ली गई विशेष अनुमति।

उल्लंघन पर दर्ज होगा मुकदमा -
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आम नागरिकों की जानकारी के लिए इस आदेश की प्रतियां सभी स्थानीय पुलिस थानों, एसीपी/डीसीपी कार्यालयों, मनपा वार्ड कार्यालयों और तहसील कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जा रही हैं।